उन्नाव रेप केस: SC का आदेश, पीड़िता के चाचा तिहाड़ जेल होंगे शिफ्ट

Last Updated 02 Aug 2019 12:16:23 PM IST

उन्नाव बलात्कार मामले में उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले पर शुक्रवार को फौरी रोक लगा दी।

न्यायालय ने, हालांकि सुरक्षा कारणों से पीड़िता के चाचा को जल्द से जल्द रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। पीड़िता के चाचा ने न्यायालय को पत्र लिखकर जेल के अंदर अपनी जान का खतरा बताया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पीड़िता की हालत और पीड़िता की मां की बात को ध्यान में रखते हुए उसे इलाज के लिए फिलहाल दिल्ली एयरलिफ्ट न किये जाने का निर्णय लिया।

न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की हालत में सुधार होने के बाद उसे दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस पर सोमवार को निर्णय लिया जायेगा।

पीड़िता की मां ने पीठ को अवगत कराया कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती हैं। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहतीं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीड़िता का परिवार यह नहीं चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली स्थानांतरित किया जाये। परिवार का कहना है कि पीड़िता को अभी तक होश भी नहीं आ पाया है तो उसका इलाज लखनऊ में ही हो।

वार्ता
नयी दिल्ली


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