Registered Post: एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी 148 साल पुरानी रजिस्ट्री ड़ाक सेवा

Last Updated 01 Sep 2025 11:02:41 AM IST

भारतीय ड़ाक विभाग अपनी 148 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री ड़ाक सेवा को एक अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। रजिस्ट्री ड़ाक को अब स्पीड़ पोस्ट सेवा से ही भेजा जाएगा।


स्पीड़ पोस्ट सेवा से भेजे जाने वाले ड़ाक्यूमेंट रजिस्ट्री की तरह ही सुरक्षित रहेंगे। स्पीड़ पोस्ट भी अब रजिस्ट्री की तर्ज पर नाम और पता धारक को ही डि़लीवर की जाएगी। डिलीवरी का प्रूफ और किस पते पर किस व्यक्ति को डिलीवरी हुई‚ यह फीचर अब वैल्यू–एडेड सÌवस के तौर पर उपलब्ध रहेगा। डाक विभाग के मुताबिक इस बदलाव का मकसद डिलीवरी सर्विस को और बेहतर बनाना‚ ट्रैकिंग को मजबूत करना और ग्राहकों को ज्यादा सहूलियत देना है। डाक विभाग ने सभी ऑफिसों को अपने एसओपी‚ ट्रेनिंग मटेरियल‚ टेक्निकल डॉक्युमेंट्स आदि अपडेट करने का निर्देश दिया है ताकि एक अक्टूबर से नया सिस्टम ठीक से लागू हो सके। 

देश में ड़ाक विभाग द्वारा यह सेवा ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1877 में शुरू की गई थी। इसे वीपीपी (वैल्यू पेबल पोस्ट) और पार्सल सेवा के साथ शुरू किया गया था। यह सेवा दस्तावेजों की सुरक्षित डिलीवरी‚ ट्रैकिंग और डिलीवरी के प्रमाण (प्रूफ ऑफ डिलीवरी) के लिए शुरू की गई थी। इसमें भेजने वाले को एक रसीद मिलती थी और डिलीवरी प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर पर ही दी जाती थी। यह कानूनी रूप से वैध सबूत के रूप में उपयोग की जा सकती थी‚ जैसे कि डिग्री‚ पॉलिसी और बैंक चेक व अन्य दस्तावेजों की डि़लीवरी पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ दी जाती थी। 

रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में अंतरः रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट का काम लगभग एक जैसा है। अंतर केवल इतना है कि स्पीड पोस्ट तेज डिलीवरी के लिए होती है और रजिस्टर्ड पोस्ट सुरक्षित और ट्रैकिंग सुविधा के साथ दी जाती थी। रजिस्टर्ड पोस्ट में रिसीवर के हस्ताक्षर और पार्सल की ट्रेसिंग दोनों की सुविधा होती है। 

प्रूफ ऑफ डि़लीवरी के लिए देना होगा अतिरिक्त शुल्कः रजिस्ट्री की तरह स्पीड़ पोस्ट से भेजे गये दस्तावेज भी कानूनी रूप से वैध सबूत के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को वैल्यू एडे़ड़ सेवा के रूप में अतिरिक्त शुल्क का भूगतान करना होगा। यह शुल्क कितना होगा इस पर ड़ाक विभाग मंथन कर रहा है। वैल्यू एडे़ड़ शुल्क देने के बाद उसे जो रसीद मिलेगी उसमें इस बात की जिक्र होगा कि डि़लीवरी केवल नाम व पते वाले व्यक्ति को ही दी जाएगी। 
 

दीप चन्द त्रिपाठी/एसएनबी
लखनऊ


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment