कलकत्‍ता हाईकोर्ट का आदेश, 10 दिन और बंगाल में रहेंगे केंद्रीय बल

Last Updated 24 Jul 2023 06:01:17 PM IST

हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल आए केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान अतिरिक्त 10 दिन के लिए यहां रहेंगे।


Kolkatta High Court

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह बात कही। राज्य में चुनाव बाद की स्थिति की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बलों के रहने की अवधि बढ़ाने की मांग की थी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ को इसके बारे में सूचित किया था। पीठ ने सोमवार दोपहर प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि आगे किसी भी हिंसा की स्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया जा सकता है।

केंद्रीय सशस्‍त्र बलों को शुरू में 21 जुलाई तक यहां ठहरने के लिए कहा गया था। भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय की वकील प्रियंका टिबरेवाल ने विस्तार के लिए याचिका दायर की थी। बाद में केंद्र ने राज्य में सुरक्षा बलों का ठहराव बढ़ाने पर भी सहमति जताई। सोमवार को टिबरेवाल ने अदालत को बताया कि दाखिल हलफनामे में 400 अतिरिक्त आरोप शामिल किए गए हैं। उन्होंने अदालत में दो महिला भाजपा उम्मीदवारों को भी पेश किया जिन्हें चुनाव लड़ने के फैसले के कारण कथित तौर पर शारीरिक रूप से परेशान किया गया था।

राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखोपाध्याय ने कहा कि ये सभी शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मुख्य न्यायाधीश ने सभी संबंधित पक्षों को गुरुवार तक सभी अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।

आईएएनएस
कोलकाता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment