Delhi vs Center: केंद्र ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

Last Updated 20 May 2023 11:50:07 AM IST

केंद्र ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे।


केंद्र राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए कल एक अध्यादेश लाई है, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले DANICS के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

बता दें, केंद्र ने अपने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे।

केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग (Transfer posting) का अधिकार देने का सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) का फैसला पलटने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी (Ordinance issued) कर दिया है।

अध्यादेश के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे। यह सिफारिश करेंगे और उप राज्यपाल की मंजूरी के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी।

अध्यादेश के मुताबिक उपराज्यपाल अपनी मंजूरी देंगे तभी अधिकारी का ट्रांसफर होगा। केंद्र सरकार की इस अध्यादेश के बाद फिर से न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच में तनाव पैदा होने की आशंका है।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment