दिल्ली में बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी लागू
दिल्ली सरकार ने राजधानी में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को सोमवार को लागू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मजदूरी में बढ़ोतरी संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
दिल्ली में बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी लागू |
पूर्व में दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली के 55 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 4628 है जबकि दिल्ली में यह अब 14842 रु पए हो गया है।
केजरीवाल ने कहा कि मंदी और गरीबी से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग संचालक व व्यापारियों को भी फायदा होगा। पहले भले ही बोझ बढ़ेगा लेकिन इससे मजदूरों की खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। माल ज्यादा बिकेगा। इससे व्यापारियों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पांच साल के संघर्ष का फल है। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने चार माह में कमेटी बनाने को कहा। हमने चार माह में कमेटी बनाकर न्यूनतम मजदूरी तय की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जिसके बाद हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी मिल सकेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी नीति का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। हमने सरकारी एजेंसियों से जुड़े 1373 ठेकेदारों को हटा दिया जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे थे। इसके अलावा हमने न्यूनतम मजदूरी के उल्लंघन की शिकायतों पर दो विशेष अभियान चलाए और न्यूनतम मजदूरी न देने वाले 100 से अधिक पर केस दर्जा कराया। हमने छह नियोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज कराए।
मुख्यमंत्री ने कहा जब हमने 2015 में सरकार बनाई थी तब एक अकुशल मजदूर को प्रति माह 8632 रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 14842 रुपये प्रति माह हो गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल और अक्टूबर के लिए डीए बकाया राशि की अधिसूचना भी जारी की है। अकुशल श्रम के लिए डीए को अप्रैल के लिए 478 रुपये और अक्टूबर के लिए 338 रुपये निर्धारित किया गया है। दीवाली का बोनस भी मिलेगा।
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