मुजफ्फरपुर में हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास
Last Updated 22 Apr 2017 01:54:27 PM IST
बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में शनिवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
(फाइल फोटो) |
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रभाकर मिश्र ने कांटी थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में हुयी हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बासुदेव सहनी, महेन्द्र सहनी, राम स्वरुप सहनी, कपिल सहनी और अकलू भगत को यह सजा सुनायी.
अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वर्ष 1989 में गोसाईपुर गांव निवासी कैलाश भगत को इन दोषियों ने हत्या कर दी थी.
इस सिलसिले में मृतक के पुत्र राजेन्द्र भगत के बयान पर संबंधित थाना में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इनमें से एक नाबालिग आरोपी को बरी कर दिया गया है.
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