आतंकी वित्तपोषण मामला: कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने आतंकी वित्तपोषण के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका पर उससे जवाब मांगा।
![]() |
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
शब्बीर अहमद शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ‘‘बेहद बीमार’’ है।
पीठ ने उच्च न्यायालय के इस साल 12 जून के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया।
पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय तय किया।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उसके द्वारा इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियां करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
शब्बीर अहमद शाह को एनआईए ने चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।
एनआईए ने 2017 में पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और एकत्रित करने की साजिश के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
| Tweet![]() |