छह माह से कम कार्यकाल वाले नहीं बनेंगे डीजीपी : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 14 Mar 2019 05:22:20 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपने पिछले साल के आदेश में सुधार करते हुए स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों का सेवाकाल कम से कम छह महीने शेष हो, उनके नाम पर पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।




सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक पद के लिए सिफारिशें और नियुक्ति के लिए सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह के आवेदन पर यह स्पष्टीकरण दिया।

सिंह ने न्यायालय से अपने तीन जुलाई, 2018 के आदेश में सुधार का अनुरोध किया था।

सिंह ने आरोप लगाया था कि जुलाई, 2018 के निर्देश में संघ लोक सेवा आयोग को सिर्फ उन आईपीएस अधिकारियों के नामों पर पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए कहा था जिनका सेवाकाल दो साल बाकी हो।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment