मनी लांड्रिग केस में नहीं मिली यादव सिंह को जमानत
उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैनात रहे चर्चित इंजीनियर यादव सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लांड्रिग मामले में जमानत पर छोड़े जाने की मांग की अर्जी खारिज को करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया
![]() नोएडा में तैनात रहे चर्चित इंजीनियर यादव सिंह (फाइल फोटो) |
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की अदालत ने यादव सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिए.
जमानत अर्जी दायर कर न्यायालय से कहा गया था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई डी ) ने समय से एफ आई आर दर्ज नहीं कराई है और पूरे मामले में कई कानूनी त्रूटिया हैं.
जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि कोई विधिक या कानूनी त्रूटिया नहीं हुई हैं. कहा गया कि मनी लांड्रिरग के मामले में करोड़ो रुपये के काले धन का घोटाला किये जाने का आरोप है. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.
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