पहलू खान नहीं था गो तस्कर, FIR रद्द करने का आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पहलू खान, उसके दो बेटों और ट्रक चालक पर दर्ज गो तस्करी के मामले को रद्द कर दिया।
पहलू खान केस |
पहलू की अप्रैल 2017 में कथित गो रक्षकों ने हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की एकल पीठ ने ‘राजस्थान गोवंश संरक्षण कानून’ और अन्य धाराओं के तहत चारों के खिलाफ दर्ज मामले और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो रेखांकित करता हो कि गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा था।
अदालत ने यह फैसला ट्रक चालक खान मोहम्मद और पहलू खान के दो बेटों की ओर से दायर याचिका पर सुनाया। आरोपियों के वकील कपिल गुप्ता ने कहा कि आपराधिक मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा था।
एक अप्रैल 2017 को 55 वर्षीय पहलू खान, उनके दो बेटे और अन्य लोग गाय ले जा रहे थे तभी बहरोड़ में कथित गो रक्षकों की भीड़ ने रोककर उनकी पिटाई कर दी। पहलू की तीन अप्रैल 2017 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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