कोटा कोर्ट ने बजरंग दल नेता की हत्या के मामला में 13 को उम्रकैद सजा सुनाई
कोटा की एससी एसटी कोर्ट ने बजरंग दल नेता की हत्या के मामले में 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
फाइल फोटो |
नगपुरा निवासी धनपाल गुर्जर की पांच साल पहले हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने हत्या के दोषियों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
नगपुरा निवासी सुनील गुर्जर ने 8 मार्च, 2012 को कैथून थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भाई धनपाल, मदनपाल, नारायण, तुलसी व कालू समेत अन्य लोग होली का त्यौहार होने के कारण घर पर बैठे बातें कर रहे थे. तभी गणोशपुरा व प्रहलादपुरा निवासी राजेन्द्र, जनक, रामसिंह व विजेन्द्र समेत करीब एक दर्जन लोग हथियारों से लैस होकर उनके घर पर आए. आते ही उन्होंने घर में घुसकर धनपाल के सिर पर तलवार व गंडासे से वार किए.
इसके बाद उसे घसीटते हुए गुरुद्वारे के पास ले गए. बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन पर भी हथियारों से वार किए. जैसे-तैसे मौके पर मौजूद लोग दोनों घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान धनपाल की मौत हो गई.
पुलिस ने सुनील की रिपोर्ट पर 13 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.
जांच के बाद पुलिस ने गणोशपुरा निवासी राधेश्याम उर्फ गोलू गुर्जर, राजेद्र उर्फ टंटी गुर्जर, जनक सिंह गुर्जर, रामसिंह गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर, जीतमल, घनश्याम, राजेन्द्र, राम गोपाल सत्य नारायण, कप्तान व धारा सिंह और प्रहलादपुरा निवासी रणजीत गुर्जर, राजेन्द्र उर्फ टंटी, जनक व राजेन्द्र उर्फ धर्मसिंह को दोषी माना था.
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