मेरे पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता : Justice Gangopadhyay

Last Updated 25 Apr 2023 06:17:07 PM IST

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी, बाद में गंगोपाध्याय ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अपने पद से हट रहे हैं।


उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय

मंगलवार को दोपहर से पहले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के अदालत में पेश नहीं होने के बाद कयासों को बल मिला। हालांकि, वह दोपहर के बाद कोर्ट में आए और एक सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि उनके पद छोड़ने की सभी अटकलें निराधार हैं।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, "इस तरह की अटकलें निराधार हैं। जो लड़ाई शुरू हुई है, वह जारी रहेगी। चूंकि मैंने साक्षात्कार दिया है, इसलिए मुझे अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा। शीर्ष अदालत का आदेश अभी अपलोड होना बाकी है। आने दीजिए, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा।"

उन्होंने पहले दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे कुछ वकील उनके बारे में शीर्ष अदालत को गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज की गई है, जो उन्होंने कभी नहीं कही।

प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को कहा था कि कोई न्यायाधीश किसी भी समाचार चैनल को साक्षात्कार नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ न्यायाधीशों को साक्षात्कार के दौरान किसी याचिकाकर्ता के बारे में बोलते सुना गया है, जो अनुचित है।

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट भी मांगी और रजिस्ट्रार जनरल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय से व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित करवाने का निर्देश दिया कि क्या उनका साक्षात्कार लिया गया था? अगर लिया गया था तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सुप्रीम कोर्ट के ज्युडीशियल रजिस्ट्रार के समक्ष शुक्रवार को हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

आईएएनएस
कोलकाता


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