कुमार विश्वास, बग्गा के खिलाफ FIR रद्द
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कवि कुमार विश्वास तथा भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को आज बड़ी राहत देते हुये, इसे रद्द करने के निर्देश दिये।
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कुमार विश्वास ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि वह पंजाब की जनता, न्यायपालिका और वकीलों का आभार व्यक्त करते हैं। इस फैसले से यह बात तो साफ हो गयी कि यह सत्ता के दुरुपयोग का मामला है।
अन्य मामले में गत अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद यह हाईप्रोफाइल मामला बन गया तथा इसमें हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस को शामिल होना पड़ा था।
बग्गा ने ट्वीट किया, ‘सत्यमेव जयते पंजाब की कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुये कहा है कि यह सरासर राजनीतिक बदले का मामला था।
शिअद नेता दलजीत चीमा ने कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया कि केजरीवाल अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिये पंजाब का दुरुपयोग कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने भी कहा कि सच की जीत हुई है।
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