गुजरात और हरियाणा में होली के मौक़े पर लगाए प्रतिबंध
गुजरात और हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 28 मार्च को होलिका दहन और 29 मार्च को होने वाले धुलेटी के मौक़े पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।
![]() गुजरात में होली-धुलेटी के मौक़े पर लगाए प्रतिबंध |
राज्य के गृह विभाग की ओर से आज जारी परिपत्र के अनुसार धुलेटी, जिसे देश के अन्य हिस्सों में होली-रंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है, के मौक़े पर सार्वजनिक आयोजन अथवा सामूहिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।
इससे एक दिन पहले होलिका दहन जिसे गुजरात में होली के नाम से जाना जाता है, चौक चौराहों पर पारम्परिक अग्नि दहन और परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा आदि की इजाजत तो होगी पर इस दौरान बड़ी भीड़ जुटाने पर मनाही होगी।
हरियाणा में भी नहीं मनेगी होली
कोरोना के कहर के कारण इस बार हरियाणा में होली सार्वजनिक तौर नहीं मनायी जाएगी।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्विट करते हुए कहा कि ''कोविड को देखते हुए हमने हरियाणा के अंदर सार्वजनिक तौर पर होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया है। लोग होली का त्यौहार अपने घरों के अंदर ही मनाएं, इस पर हमें ऐतराज नहीं है।''
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर पाबंदी रहेगी।
श्री विज ने कहा कि देश में इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है लेकिन कोरोना के कारण लोगों को चाहिए कि वे अपने घरों पर रहकर ही इस त्यौहार को मनाएं। रंगों के इस त्यौहार पर लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं तथा एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा रहता है।
| Tweet![]() |