लोधी कालीन स्मारक ‘शेख अली की गुमटी’ को संरक्षित घोषित करने का निर्देश

Last Updated 17 Jul 2025 09:10:11 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को बुधवार को निर्देश दिया कि वह लोधी कालीन स्मारक ‘‘शेख अली की गुमटी’’ को कानून के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए नयी अधिसूचना जारी करे।


‘शेख अली की गुमटी’ को संरक्षित घोषित करने का निर्देश

स्मारक पर विवाद तब सुर्खियों में आया जब उच्चतम न्यायालय ने डिफेंस कॉलोनी निवासी कल्याण संघ को अपनी संरचना को खाली करने और 1960 के दशक से ऐतिहासिक स्थल पर कब्जे के लिए मुआवजे के रूप में दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। 

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ डिफेंस कॉलोनी निवासी राजीव सूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने गुमटी को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2019 में उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दायर की गई थी। 

भाषा
नई दिल्ली


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