Delhi Excise policy case: ED ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत

Last Updated 08 Jun 2024 10:27:31 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

एजेंसी ने दावा किया कि उसके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ’गंभीर’ आर्थिक अपराधों से जोड़ने के लिए ’पर्याप्त सबूत’ हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया कि उसके पास केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत हैं।

न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 14 जून के लिए निर्धारित की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि, ’आवेदक (केजरीवाल) के खिलाफ धन शोधन के अपराध में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और जमानत पर उसकी रिहाई से इस बहुस्तरीय घोटाले की आगे की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’

इसमें आरोप लगाया है कि, ’वह (केजरीवाल) गंभीर आर्थिक अपराधों में संलिप्त है।

भाषा
नई दिल्ली


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