Kejriwal in Jail : केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट कहा, ईडी ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया

Last Updated 28 Apr 2024 07:05:11 AM IST

Kejriwal in Jail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा है कि ईडी ने उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

केन्द्र के सत्ताधारी दल ने ईडी का दुरुपयोग करके अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी दल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में बेहद मनमाने तरीके से काम किया। मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में ईडी के हलफनामे पर जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की एक वजह यह थी कि वह नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। 

केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे मामले में जांच अधिकारी का यह राय बनाना उचित था कि हिरासत में पूछताछ से आरोपी से ठोस पूछताछ हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जवाब के आशय, पाठ और सामग्री से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ईडी ने कानून की उचित प्रक्रिया का सरासर अपमान करते हुए बहुत ही मनमाने तरीके से काम किया है।

केजरीवाल ने दावा किया कि ईडी के जवाब में उसके रुख को समग्र रूप से देखने से उसकी कार्यवाही में साफ झूठ उजागर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलेगा कि महत्वपूर्ण विवरण और जानकारी मांगने के दौरान उन्हें जारी किए गए प्रत्येक समन का विधिवत जवाब दिया गया था, जिसे किसी भी परिस्थिति में ईडी द्वारा गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

केजरीवाल ने दावा किया कि ईडी ने कभी भी उनके द्वारा जांच में कथित असहयोग का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न बुलाने या उनसे लिखित में या डिजिटल माध्यम से दस्तावेज न मांगने और व्यक्तिगत रूप से उनकी उपस्थिति पर जोर देने की क्या जरूरत थी, यह पता नहीं चल पा रहा है।

आप नेता ने कहा कि उनकी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और वह तुरंत रिहा किए जाने के हकदार हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं और सबूत के आधार पर अपराध के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं करती है।

केजरीवाल ने यह भी कहा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव घोषित होने के बाद आदर्श चुनाव संहिता 16 मार्च को लागू हो गई थी। आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद की गई गिरफ्तारी से गैर कानूनी है।

मुख्यमंत्री ने आबकारी मामले से जुड़े गवाहों की पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया है और कहा कि वह सत्तारूढ़ दल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment