CNG पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता अब 15 साल

Last Updated 21 Jun 2023 11:07:07 AM IST

दिल्ली परिवहन विभाग ने सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट है, के परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।


CNG पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता अब 15 साल

सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हजारों टैक्सी मालिकों को राहत मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि परमिट की वैधता में यह विस्तार मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सीएमवीआर, 1989 और डीएमवीआर 1993 में निर्धारित अन्य सभी शतरे को पूरा करने वाली टैक्सियों पर लागू होगा।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जारी बयान में कहा कि टैक्सी चालक अब 15 वर्षो तक अपने सीएनजी वाहनों को चला सकेंगे। परमिट की वैधता बढ़ाने का निर्णय परिवहन विभाग द्वारा इसके गहन अवलोकन के बाद आया है। 

परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली-एनसीआर में अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है। अब तक डीएल1आरटी के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता केवल आठ वर्ष थी।

इसके विपरीत काली और पीली कैब और अन्य श्रेणियों सहित अन्य सभी टैक्सियों की वैधता 15 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस विसंगति को दूर करते हुए सीएनजी या स्वच्छ ईधन पर चलने वाली टैक्सियों के लिए परमिट की वैधता को 15 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।

सरकार के इस कदम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने और शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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