मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन सहित चार को समन
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कथित रूप से संपत्ति कर का घोटाला करने एवं कर्मचारियों के वेतन की बंदरबांट करने संबंधी झूठे आरोप लगाने के मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन सहित चार के खिलाफ समन जारी किया है।
![]() मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन सहित चार को समन |
राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने इस मामले में विधायक आतिशी माल्रेना, विधायक राघव चड्ढा, विधायक सौरभ भारद्वाज के अलावा आप के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य दुर्गेश पाठक को सिविल लाइन थाने के मार्फत समन जारी किया है। मजिस्ट्रेट ने इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई 14 मार्च के लिए स्थगित कर दी है।
मजिस्ट्रेट ने यह समन भाजपा के पार्षद छैल बिहारी की अर्जी पर जारी किया है।
पार्षद छैल बिहारी ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा पार्षद ने कहा है कि दिल्ली सरकार को जहां सभी तीनों निगमों के बीच 13 सौ करोड़ रु पए का फंड विकास के लिए दिया जाना है, वहीं उसके बदले भाजपा के नेताओं पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप आप मंत्री व विधायकों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे निगमों का विकास कार्य तो बाधित हो ही रहा है। साथ ही झूठे आरोप लगाए जाने से भाजपा पार्टी सहित अर्जीकर्ता की भी छवि धूमिल हुई है।
उन्होंने कहा कि आप के मंत्री एवं विधायकों ने प्रेस कांफ्रेंस कर, सोशल मीडिया फेसबुक एवं ट्विटर पर कई झूठे आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने लोगों से संपत्ति कर के रूप में उत्तरी दिल्ली नगर निगम से 14 सौ करोड़ रु पए ले लिए और आपस में बंदरबांट कर ली है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पर सोशल मीडिया एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और डॉक्टरों का 25 सौ करोड़ रु पए की सैलरी अपने पास रख ली है इस तरह से झूठे आरोप लगाकर आप पार्टी भाजपा को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि निगम का चुनाव होने वाला है।
| Tweet![]() |