केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है ।

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सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी और अन्य गंभीर कारणों जैसी आपात स्थितियों में आवश्यक दस्तावेजों या रिकॉर्ड के साथ, 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।
सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्कूलों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘सभी छात्रों और अभिभावकों को जरूरी 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता और इस मानदंड को पूरा न करने के संभावित परिणामों से अवगत कराया जाना चाहिए।
बोर्ड के निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सा या किसी अन्य कारण से छुट्टी पर है, तो उसे छुट्टी लेते समय उचित चिकित्सा और अन्य दस्तावेजों के साथ, स्कूल में अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। बिना लिखित अनुरोध के छुट्टी लेना स्कूल से अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।
इसने निर्देश दिया है कि स्कूलों को नियमित रूप से उपस्थिति रिकॉर्ड की निगरानी करनी चाहिए और उसका सही रखरखाव करना चाहिए।
इसमें कहा गया है, ‘‘उपस्थिति रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन किए जाने चाहिए, कक्षा शिक्षक और स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए और सीबीएसई द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।’’
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