पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
पटाखा बेचने की अनुमति देने संबंधी अपने लाइसेंस रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाले 50 से अधिक पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।
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कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उसे निरस्त कर दिया।
व्यापारियों ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति तब मांगी जब न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने कहा कि उनके पक्ष में आदेश देने में सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का फैसला आड़े आ रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने गलत फोरम को चुना हो।
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए।
उनके रुख को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रोहिणी मूसा ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता खराब होने के आधार पर पटाखा के बिक्री पर रोक संबंधी एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा था।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आपने कल एम्स के निदेशक का साक्षात्कार देखा है? उनका कहना है कि शायद अब कोरोना व वायू प्रदूषण में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हमें 36 दिनों के अंतराल के बाद बहुत सावधान रहना होगा, मामले बढ़ गए हैं।
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