कोरोना वायरस: अदालत ने वकीलों, वादियों से अदालत परिसर में भीड़भाड़ करने से बचने को कहा

Last Updated 09 Mar 2020 07:27:46 PM IST

ऐसे में जब भारत कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों और वादियों से कहा है कि वे अदालत परिसरों में ‘‘अनावश्यक भीड़ न लगायें।’’


दिल्ली उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार (आम प्रशासन) रमेश चंद की ओर से हाल में जारी एक परिपत्र में कहा गया कि दिल्ली सरकार के परामर्श के अनुसार लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने वकीलों और आम लोगों से दिशानिर्देश का पालन करने का अनुरोध किया।      

परिपत्र में कहा गया, ‘‘दिल्ली सरकार की ओर से हाल में जारी परामर्श के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक वायरस है जिससे सन संक्रमण होता है। यह संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में खांसने, छींकने और निजी सम्पर्क से फैलता है। निजी सम्पर्क में हाथ मिलाना, ऐसी चीज को छूना, जिस पर वायरस हो और उसके बाद बिना हाथ धोए अपना मुंह, नाक या आंखों को छूना शामिल है।’’      

इसमें कहा गया है, ‘‘परामर्श के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचना चाहिए। इसलिए वकीलों, आम लोगों और वादियों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश या परामर्श का पालन करें और अदालत परिसर में अनावश्यक भीड़ करने से बचें।’’      

भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या सोमवार को बढकर 43 हो गई। चार व्यक्तियों की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आयी जिसमें केरल का तीन वर्षीय बच्चा भी शामिल हैं, जो इटली से लौटा था।       



स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू में एक.एक मामले सामने आये हैं और देश में कहीं से भी इससे किसी की मौत होने की जानकारी सामने नहीं आयी है।

भाषा
नयी दिल्ली


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