निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में पवन को वकील उपलब्ध कराने की पेशकश

Last Updated 13 Feb 2020 05:15:59 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में मौत की सजा सुनाए गए चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता को बुधवार को एक वकील उपलब्ध कराने की पेशकश की।


पवन को वकील उपलब्ध कराने की पेशकश

अदालत ने कहा कि सजा ए मौत का सामना कर रहा कोई भी दोषी अपनी अंतिम सांस तक कानूनी सहायता पाने का हकदार है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धम्रेंद्र राणा ने पवन की ओर से विलंब करने पर नाराजगी जताई, जिसने कहा कि उसने अपने पहले वाले वकील को हटा दिया है और नया वकील करने के लिए उसे समय चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पवन के पिता को वकील चुनने के लिए अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की एक सूची उपलब्ध कराई। पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है। उसके पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प है।

इससे पहले निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अदालत का रुख कर दोषियों के खिलाफ नया मृत्यु वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। मुकेश कुमार सिंह (32)  पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी। दूसरी बार मृत्यु वारंट पर तामील टाली गई थी। पहली बार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का मृत्यु वारंट जारी किया गया था। इस पर 17 जनवरी को स्थगन दिया गया था। उसी दिन फिर उन्हें एक फरवरी को फांसी देने के लिए दूसरा वारंट जारी किया गया, जिस पर अदालत ने 31 जनवरी को ‘अगले आदेशों तक’ रोक लगा दी थी।

एक निचली अदालत ने दोषियों को फांसी देने के लिए नई तारीख की मांग करने वाली दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका सात फरवरी को खारिज कर दी थी। अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें चारों दोषियों को एक सप्ताह के भीतर कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा था, जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है।

उच्च न्यायालय ने पांच फरवरी को न्याय के हित में दोषियों को इस आदेश के एक सप्ताह के अंदर अपने कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की इजाजत दी थी। न्यायाधीश ने कहा था, मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वांरट की तामील नहीं की जा सकती है। इस तरह, यह याचिका खारिज की जाती है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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