चौथी मंजिल से ऊपर चलने वाले कोचिंग संस्थान बंद होंगे

Last Updated 28 May 2019 05:39:21 AM IST

सूरत में आग हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को अग्नि सुरक्षा के मानदंड का उल्लंघन करने वाले इमारतों में चौथी मंजिल के ऊपर चलने वाले कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ।


दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन (file photo)

दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली दमकल विभाग को अग्नि सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ताकि सूरत जैसी ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को यहां रोका जा सके।  इस नए फायर सेफ्टी नियम के अनुसार राजधानी के गेस्टहाउस या होटलों की छतों या बेसमेंट में किचन (रसोई) की अनुमति नहीं दी जाएगी। छत या बेसमेंट में किसी भी प्रकार का खाना बनाने की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार छतों पर ज्वनलशील पदाथरे के भंडारण की अनुमति नहीं होगी। होटल के भवन की छत पर कोई अस्थाई छत निर्माण की अनुमति नहीं होगी न ही किसी प्रकार के ज्वनलनशील पदार्थ रखने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई गैस बैंक हो तो उसे राष्ट्रीय भवन कोड के मानकों के आधार पर स्थापित किया जा सकेगा। गेस्ट हाउस के लिए अग्निशमन एनओसी उन भवनों को नहीं प्रदान की जाएगी जिसकी चार से ज्यादा मंजिलें हों। गेस्ट हाउस के मालिक या निदेशक एनओसी के लिए विस्तृत आवेदन गेस्ट हाउस के सभी मंजिल की योजना के साथ प्रस्तुत करेंगे।

दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को जारी नियमावली के अनुसार कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर और अलार्म को दिल्ली फायर सर्विस द्वारा सभी गेस्टहाउस के लिए आवश्यक माना जाएगा। गेस्ट हाउस के सभी तल पर सीढ़ियों पर व गलियारों में धुएं के वेंटिलेशन के लिए प्राकृति या यांत्रिक व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक मंजिल पर सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर अग्नि प्रतिरोध रेटिंग वाले अग्नि दरवाजे लगे होने चाहिए (जहां प्रत्येक मंजिल पर रहने वाले की संख्या दस से अधिक हो)। शहरी विकास विभाग ने राजधानी के तीनों निगमों को इन बिल्डिंग नियमों में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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