महात्मा गांधी की समाधि पूजा स्थल की तरह : हाईकोर्ट

Last Updated 16 Feb 2018 02:27:18 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि परिसर को पूजा स्थल के समान बताते हुए बृहस्पतिवार को पूछा कि क्या किसी पूजा के स्थल को ‘अस्वच्छ’’ और ‘बदहाल’ स्थिति में रखा जा सकता है.




महात्मा गांधी की समाधि

कार्यवाहक न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने रख-रखाव, संरक्षण और प्रशासन के लिए गठित राजघाट समाधि समिति  की वैधानिक कार्यों  में पूरी तरह नाकामी के लिए खिंचाई की.

पीठ ने उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ‘हमने पाया कि राजघाट समाधि पूजा स्थल की तरह ही है. हमें हैरानी हुई कि क्या किसी पूजा के स्थल को इस तरह अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थिति में रखा जा सकता है.’

वर्ष 2012 में एक अन्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय ने आरएससी को वैधानिक संस्था की सूची में रखा है.

भाषा


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