वर पक्ष के घर शौचालय न होने पर सरपंच बनवाएंगे शौचालय
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत विवाह के पश्चात वर पक्ष के घर पर शौचालय नहीं होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में तीन माह के अंदर शौचालय का निर्माण कराएं.
(फाईल फोटो) |
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजनांतर्गत संबंधित स्थानीय निकाय के पंजीकरण अधिकारी शौचालय न होने की जानकारी मिलने पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर पक्ष के घर में शौचालय निर्माण की अनुमति देगा और विवाह निकाह होने के बाद तीन माह के भीतर शौचालय निर्माण होने की पुष्टि भी करायेगा.
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इस बाबत गत दिवस आदेश जारी किया कि वर पक्ष के घर पर शौचालय नहीं होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव का दायित्व होगा कि उस घर में तीन माह के अंदर शौचालय का निर्माण कराएं.
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