अमेरिका में अधिकृत तिथि से अधिक रहने पर रद्द हो सकता है वीज़ा

Last Updated 19 Aug 2025 09:39:18 AM IST

भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि अधिकृत तिथि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है और ऐसा करने पर वीजा रद्द किया जा सकता है, संभावित निर्वासन हो सकता है और भविष्य में वीजा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।


पिछले दो सप्ताह में अमेरिकी दूतावास ने अवैध आव्रजन के मुद्दे पर अमेरिका के रुख से संबंधित संक्षिप्त बयान भी जारी किए।

दूतावास ने 13 अगस्त को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, ‘‘अमेरिका में अवैध प्रवेश कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अमेरिकी कानून तोड़ेंगे उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा या उन पर आपराधिक आरोप लगाए जाएंगे।’’

यहां सोमवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए बयान में कहा गया, ‘‘आपके ठहरने की अधिकृत अवधि आपके आई-94 पर ‘प्रवेश तिथि तक’ है न कि आपके अमेरिकी वीज़ा की समाप्ति तिथि तक।

अपनी अधिकृत तिथि से आगे अमेरिका में रुकने को ‘ओवरस्टे’ कहा जाता है और इसके परिणामस्वरूप वीजा रद्द हो सकता है, निर्वासन हो सकता है और भविष्य के वीज़ा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। आप अपनी आई-94 तिथि वेबसाइट पर देख सकते हैं।’’

भाषा
नई दिल्ली


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