Malegaon Blast Case: मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई में जानें कब और क्या हुआ

Last Updated 31 Jul 2025 03:47:26 PM IST

मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास विस्फोट के बाद क्या हुआ आईए सिलसिलेवार जानें।


► 29 सितंबर: मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गयी थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

► 30 सितंबर: मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। 

► 21 अक्तूबर: महाराष्ट्र आतंक-रोधी दस्ता (एटीएस) ने मामले की जांच अपने हाथ में ली।

► 23 अक्तूबर: एटीएस ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा तीन और लोग गिरफ्तार हुए। एटीएस का दावा- धमाका दक्षिणपंथी अतिवादियों ने किया।

► नवंबर: लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने विस्फोट की साजिश में शामिल होने के आरोपों में गिरफ्तार किया।

2009

► 11 लोगों के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट, यूएपीए-मकोका लगा

► 20 जनवरी: एटीएस ने विशेष अदालत के सामने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आरोप तय किए। दो आरोपियों- रामचंद्र कालसांगरा उर्फ रामजी और संदीप दांगे को वांछित बनाया गया।

► जुलाई: विशेष न्यायालय ने कहा कि मकोका के तहत लगाई गई धाराएं इस मामले में नहीं लगाई जा सकतीं और आरोपियों के खिलाफ नासिक की अदालत में सुनवाई होनी चाहिए।

► अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की। 

2010 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

► जुलाई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश को पलटा, जिसके तहत आरोपियों पर मकोका की धाराएं न लगाने की बात कही गई थी। 

► अगस्त: प्रसाद पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

2011 को NIA को मिली जांच

► 1 फरवरी: एटीएस ने इस मामले में प्रवीण मुतालिक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 12 पहुंची। 

► 13 अप्रैल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केस को अपने हाथ में लिया। जांच शुरू की। 

2012 में एनआईए ने भी की गिरफ्तारियां

► फरवरी-दिसंबर: एनआईए ने दो लोगों- लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया। कुल गिरफ्तारियां 14 हुईं। 

► 2015-2016 में मकोका पर फैसला फिर विशेष अदालत के पास

2015

► अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और प्रसाद पुरोहित की याचिका पर मकोका लगाने का फैसला फिर विशेष अदालत के पास भेजा। 

2016

► फरवरी: एनआईए ने विशेष अदालत को बताया कि उसने आरोपियों पर मकोकाक लगाने के मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल से राय ली है।

► मई: एनआईए ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मकोका की धाराएं हटाईं। सात आरोपियों को क्लीन चिट दी। 

2017

► प्रज्ञा ठाकुर-प्रसाद पुरोहित समेत सभी को मिली जमानत

► 25 अप्रैल: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दी। प्रसाद पुरोहित को जमानत देने से किया इनकार।

► 21 सितंबर: पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 2017 के अंत तक बचे हुए सभी सात आरोपियों को जमानत मिल गई। 

► 27 दिसंबर: विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी बनाए गए शिवनारायण कालसांगरा, श्याम साहू और प्रवीण मुतालिक को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों से यूएपीए के तहत आतंकी संगठन के सदस्य होने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के केस को भी हटा दिया। 

2018 में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए

► 30 अक्तूबर: प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ आरोप तय किए गए। सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत आतंकी गतिविधि में शामिल होने और आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश और हत्या के आरोपो तय हुए।

► 3 दिसंबर: कोर्ट में सुनवाई शुरू, गवाहों को पेश किया गया। 

2023 में 323 गवाहों की हुई कोर्ट में पेशी

► सितंबर: अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। पूछताछ में 37 गवाहों ने बयान बदल लिए। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें खत्म करने का फैसला किया।

2024 में अंतिम पड़ाव पर आई केस की सुनवाई

► 23 जुलाई: बचाव पक्ष ने आठ गवाहों को पेश किया। इनसे पूछताछ पूरी हुई।

► 12 अगस्त: विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सभी आरोपियों के अंतिम बयान रिकॉर्ड किए। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष को आखिरी बहस का मौका दिया गया।

► 2025 में 31 जुलाई को सातों आरोपियों को बरी किया गया। विशेष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई खत्म की।

सुरेन्द्र देशवाल/समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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