VVPAT की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Last Updated 24 Apr 2024 10:38:11 AM IST

सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम - EVM) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के साथ अनिवार्य रूप से मिलान करने की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार को कुछ दिशा निर्देश पारित कर सकता है।


वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, यह मुद्दा 24 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने सूचीबद्ध है।

पिछले हफ्ते, बेंच ने इस मामले में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू की आलोचना करने की जरूरत नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव की पूर्व संध्या पर समय-समय पर जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि मतदाता की लोकतांत्रिक पसंद को मजाक में बदल दिया गया है।

उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत ने पहले ही इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

वीवीपैट स्वतंत्र रूप से वोट का सत्यापन करने वाली प्रणाली है, जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं, जिसे उसने वोट दिया है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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