Modi Surname Case: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कांग्रेस ने किया स्वागत

Last Updated 04 Aug 2023 03:19:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद, सबसे पुरानी पार्टी ने फैसले की सराहना करते हुए कहा, "कोई भी ताकत लोगों की आवाज को चुप नहीं करा सकती है।"


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की एक मजबूत पुष्टि है। भाजपा की मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद, राहुल गांधी ने टूटने या झुकने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास बनाए रखने का विकल्प चुना है।"

रमेश ने कहा, "यह भाजपा और उसके समर्थकों के लिए एक सबक है। आप अपना सबसे बुरा काम कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक सरकार और एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना जारी रखेंगे। हम अपना समर्थन  संवैधानिक आदर्शों और संस्थाओं को देते रहेंगे, जिन्हें आप नष्ट करना चाहते हैं।''



कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने फैसले की सराहना की और एक ट्वीट में कहा, "हम राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। न्याय की जीत हुई है। कोई भी ताकत लोगों की आवाज को चुप नहीं करा सकती।"

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी फैसले की सराहना की और कहा, "न्याय की जीत हुई है। लोकतंत्र के हॉल में सत्य की दहाड़ फिर से सुनाई देगी। सत्यमेव जयते।"

राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सजा पर रोक लगा दी, जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थीी। सुप्रीम कोर्ट नेे कहा कि ट्रायल जज ने मामले में अधिकतम दो साल की सजा का कोई कारण नहीं बताया था।

पार्टी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील राजिंदर चीमा, हरिन रावल और वकील तरन्नुम चीमा और वकील प्रसन्ना राहुल गांधी की ओर से पेश हुए।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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