मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, गुजरात HC ने खारिज की याचिका
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
![]() कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) |
मोदी सरनेम से जुड़े मानहानी मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। pic.twitter.com/TD5DIggKKB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 7, 2023
मोदी सरनेम मामले में कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद दो साल की सजा का ऐलान किया था, जिसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट में सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की कोर्ट ने शुक्रवार सुबह 11 बजे मोदी सरनेम मामले में फैसला सुनाया।
बता दें कि राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था।
अगर कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। गुजरात हाईकोर्ट में आज सुबह 11:00 बजे फैसला सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल की संसद सदस्यता 2+6 साल के लिए निलंबित हैं।
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