एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत

Last Updated 25 May 2020 01:12:31 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयर इंडिया को फौरी राहत देते हुए गैर-अधिसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अगले 10 दिनों तक बीच की सीटों पर भी यात्रियों को बिठाकर लाने की मंजूरी प्रदान कर दी।


(फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने ईद-उल-फितर की छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई करते हुए एयर इंडिया को यह राहत दी।

हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, जबकि आपको यात्रियों की चिंता होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अगर हर सीट पर यात्री बैठेंगे तो संक्रमण का खतरा रहेगा।

समयलाइव डेस्क/वार्ता
नई दिल्ली


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