राहुल के खिलाफ अवमानना मामला बंद, भविष्य के लिए मिली चेतावनी

Last Updated 14 Nov 2019 12:26:42 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना के मामले में गुरुवार को राहत प्रदान की।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने श्री गांधी का माफीनामा स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना का मामला समाप्त कर दिया। साथ ही उन्हें उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी है।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाज्ञपूर्ण है।

कोर्ट ने कहा, ‘‘राहुल गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए था।’’

राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है।

भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया था।

वार्ता/आईएएनएस
नई दिल्ली


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