पंचकूला हिंसा: हनीप्रीत पर लगी देशद्रोह की धारा हटाई गई, अन्य धाराओं में आरोप तय

Last Updated 02 Nov 2019 04:17:35 PM IST

हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा हिंसा मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने डेरा प्रमुख की दत्तक पुत्री हनीप्रीत और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुये इन्हें देशद्रोह और इस सम्बंध में कथित तौर पर षडयंत्र रचने सम्बंधी धाराओं 121 और 121ए के तहत लगे आरोपों से मुक्त कर दिया है।




हनीप्रीत (फाइल फोटो)

अतिरिक्त सत्र जज संजय संधीर ने मामले की सुनवाई करते हुये हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं लेकिन भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं 216, 145,151,152,153, 120बी के तहत इन सभी पर आरोप तय किए हैं।

साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 को डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा होने के बाद में पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में हुई हिंसा मामले की सुनवाई गत शनिवार को अदालत में हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर देशद्रोह के पर्याप्त सबूत पेश न कर पाने तथा ये आरोप साबित न कर पाने पर जज ने इस मामले में सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं।

हनीप्रीत और अन्य पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। हनीप्रीत इस समय अम्बाला सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जबकि अन्य आरोपियों को अदालत में लाकर पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं हटना पुलिस के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है।

वार्ता
पंचकूला


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