नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल की रोक

Last Updated 13 Aug 2019 01:03:54 AM IST

देश में धड़ल्ले से खुल रहे लॉ कॉलेजों पर संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानून की पढाई के लिए नए संस्थान खोलने पर तीन साल की रोक लगा दी है।


बार काउंसिल ऑफ इंडिया

राज्यों द्वारा नए लॉ कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव पर यह रोक लागू होगी और राष्ट्रीय विधि विविद्यालय इसके दायरे से बाहर होंगे।
बीसीआई ने कहा कि वह मौजूदा संस्थानों के मानक को बेहतर करने पर जोर देगी और उपयुक्त बुनियादी ढांचा या अध्यापकों के अभाव वाले संस्थानों को अगले तीन साल में बंद कर दिया जाएगा। वकीलों की शीर्ष संस्था ने राज्य सरकारों और विविद्यालयों से कदाचार रोकने और सभी कॉलेजों एवं विविद्यालयों में चार महीने की अवधि में रिक्तियां भरने का अनुरोध किया है।

बीसीआई ने कहा कि देश में वकीलों की कोई कमी नहीं है और मौजूदा संस्थान सालाना जरूरी संख्या में विधि स्नातक देने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही बीसीआई देश में कानून के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगी। वकीलों की संस्था ने कहा कि देश में करीब 1,500 लॉ कॉलेज हैं और विविद्यालयों एवं कुछ राज्यों के सुस्त रवैये के चलते कई कॉलेज बगैर उपयुक्त बुनियादी ढांचे के संचालित हो रहे हैं।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment