CBI विवाद: केंद्र को झटका, SC ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक पद पर किया बहाल

Last Updated 08 Jan 2019 10:46:13 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर मंगलवर को बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया।


सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।    

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे कोई भी निर्णय सीबीआई निदेशक का चयन और नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जाएगा।     

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने यह फैसला सुनाया।    

वर्मा का सीबीआई निदेशक के तौर पर दो वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है।

सीबीआई निदेशक वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था।

दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। केन्द्र ने इसके साथ ही ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था।

भाषा
नई दिल्ली


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