मालेगांव ब्लास्ट केस: जमानत के लिए कर्नल पुरोहित पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
मालेगांव विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
![]() मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित पहुंचे SC (फाइल फोटो) |
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत दे दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी थी.
कर्नल पुरोहित ने जमानत खारिज करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं.
गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था जिसमें 37 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग जख्मी हो गए थे.
साध्वी और पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं. साध्वी जमानत पर गुरुवार को रिहा हुई हैं.
इस मामले में जांच की जिम्मेदारी एटीएस से एनआईए को दी गयी थी. एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट देते हुए हाई कोर्ट में कहा था कि
साध्वी को जमानत पर रिहा करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है.
एजेंसी ने हालांकि पुरोहित की जमानत याचिका का विरोध किया था.
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