GST में कमी के बाद कीमत घटाएं कंपनियां : प्रह्लाद जोशी
Last Updated 10 Sep 2025 08:48:40 AM IST
सरकार ने विनिर्माताओं से जीएसटी दरों में बदलाव के अनुसार बिना बिके भंडार पर एमआरपी को बदलने के लिए कहा है।
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सरकार ने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी को कम कर दिया है, जो 22 सितम्बर से लागू होगा।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘नई जीएसटी दरों के अनुसार विनिर्माता, पैकर और आयातक 31 दिसम्बर, 2025 तक बिना बिके भंडार पर एमआरपी बदल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि संशोधित कीमतें केवल जीएसटी में हुए बदलाव को ही दिखाएंगी। नया एमआरपी स्टिकर, स्टाम्प या ऑनलाइन प्रिंट के साथ दिखाना चाहिए।
साथ ही पुराना एमआरपी भी दिखाई देना चाहिए। कीमत में कोई भी वृद्धि या कमी केवल कर परिवर्तन के अनुरूप ही हो सकती है।
उन्होंने कंपनियों को विज्ञापनों और सार्वजनिक नोटिसों के जरिये उपभोक्ताओं को सूचित करने का भी निर्देश दिया।
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