बलात्कार के बाद हत्या के जुर्म में फांसी की सजा

Last Updated 07 Apr 2017 11:13:19 AM IST

उत्तराखण्ड के ऊधमसिंह नगर जिला न्यायालय की पास्को अदालत ने पिछले साल एक आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या करने के दोषी को आज फांसी की सजा सुनाई.


(फाइल फोटो)

सहायक जिला अधिवक्ता उमेश नाथ पाण्डेय ने ‘भाषा’ को बताया कि फास्ट ट्रैक एडीजे (पाक्सो) नीलम रात्रा ने करनदीप शर्मा उर्फ राजू को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनायी.
    

काशीपुर के टांडा उज्जैन मोहल्ले में 25 जून, 2016 को एक जागरण में आठ वर्षीय बालिका भी गयी थी. आधी रात को घर वापस जाते समय शर्मा मिला जो उसे बहला-फुसला कर वहां से आधा किलामीटर दूर ढकिया गुलाबो रोड पर सुनसान स्थान पर ले गया. वहां उसने पहले उसके साथ बलात्कार किया और फिर पहचान लिये जाने के डर से गला दबाकर बच्ची की निर्मम हत्या कर दी.
    
फास्ट ट्रैक एडीजे :पाक्सो: नीलम रात्रा के अदालत में मुकदमे के दौरान अधिवक्ता पाण्डेय ने 15 गवाह पेश कर शर्मा पर आरोप सिद्ध कर दिया.

 

भाषा


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