लखनऊ में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू

Last Updated 10 Jul 2022 01:50:35 PM IST

लखनऊ में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।


लखनऊ में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू

लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेंगे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई 'कुर्बानी' नहीं होगी और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नियमानुसार होगा।

आदेश बकरीद, सावन और मोहर्रम के त्योहारों को देखते हुए जारी किए गए हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलिंडर और हथियार आदि विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।



खुले स्थानों या छतों पर पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें, विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री रखना भी प्रतिबंधित है।

ड्रोन से निगरानी की जाएगी और आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।

आईएएनएस
लखनऊ


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