प्रयागराज पत्थरबाजी मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी दूसरी बेंच में सुनवाई

Last Updated 28 Jun 2022 04:47:40 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हुई पत्थरबाजी में मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर ढहाने के मामले में सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया।


इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीनियर जज जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम जी चौहान की बेंच में इस केस की सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने इस याचिका को मंगलवार को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच के समक्ष भेजने को कहा है। मंगलवार को इस केस की दूसरी बेंच में सुनवाई होगी।

प्रयागराज के अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का मकान ढहाने के मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी।

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ के समक्ष  यह केस लगा था। 

याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने दाखिल की है। याचिका दाखिल कर कहा गया है कि उसे व उसकी बेटी को भी 12 जून को पुलिस उठा ले गई थी।

12  जून को घर ढहाने से पहले कोई नोटिस नहीं गई थी। याचिका में परवीन ने अवैध तरीके से उसका मकान तोड़ने की शिकायत की है।

साथ ही दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है।

परवीन फातिमा ने कहा है कि जिस मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया, वह उसके नाम पर है, न कि उसके शौहर के नाम पर।

सहारा न्यूज ब्यूरो
प्रयागराज


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