लखनऊ में एक जनवरी तक धारा-144 रहेगी लागू
नववर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर लोकशान्ति तथा लोक व्यवस्था भंग किये जाने की आशंका के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 आगामी एक जनवरी तक लागू की है.
लखनऊ में एक जनवरी तक धारा-144 |
लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश आज पारित किये हैं.
लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट कौशलराज शर्मा ने कहा है कि लखनऊ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं, फार्म हाउसों, क्लबों, होटलों, रिसार्टस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे जिनमें देर रात्रि तक लोगों की भीड़ एकत्र हो सकती है. इन कार्यक्रमों में कतिपय कार्यक्रम प्रशासन की बगैर अनुमति के भी आयोजित किये जा सकते हैं. ऐसे में निर्देशों के विपरीत देर रात्रि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जा सकता है और कुछ लोग मद्यपान कर विवाद-झगड़ा आदि कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिलाधिकारी, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिनमें सम्मिलित होने वालों की संख्या 50 से अधिक हो. किसी भी संस्था, फार्म हाउस, क्लब, होटल, रिसोर्ट के स्वामी, प्रबन्धक, कार्यकर्ता आदि के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियम विरूद्ध मद्यपान को प्रोत्साहन, अश्लीलता का प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन एवं उसमें सहयोग, किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से अश्लीलता का प्रदर्शन, नियमों के विरूद्ध सार्वजनिक स्थल पर न तो मद्यपान किया जायेगा और न ही मद्यपान कर वाहन चलाया जायेगा.
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे में किसी को भी यातायात नियमों के नियम का उल्लंघन नहीं करने दिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर न तो चलेगा और न ही शस्त्र प्रदर्शन करेगा. रात्रि 10.00 बजे बाद किसी भी दशा में ध्वनि वर्धक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में सभी आयोजन 12.30 बजे रात्रि के पूर्व समाप्त कर लिए जायेंगे.
उन्होंने कहा कि लोक व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के हित में अपरिहार्यता एवं समयाभाव के दृष्टिगत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान की धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी. शस्त्र धारण न किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रशासकीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस एवं समस्त बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होगा. उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 दिसम्बर से 01 जनवरी 2018 तक प्रभावी रहेगा.
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