Kota के SP को कोर्ट का निर्देश, कांग्रेस नेता रंधावा पर 23 मई तक केस दर्ज करें

Last Updated 20 May 2023 06:53:32 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने के कारण कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद मामला दर्ज नहीं किए जाने पर कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में तलब किए गए। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने रंधावा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।


कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा

उनके वकील मनोज पुरी ने कहा कि एसपी ने मौखिक रूप से कहा था कि उन पर राजनीतिक दबाव था, इसलिए उन्होंने और समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने अब चौधरी को रंधावा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और 23 मई को दोपहर 12 बजे तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

दिलावर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 13 मार्च को जयपुर में पार्टी की एक बैठक में रंधावा ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के साथ कथित संबंधों के लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था।

दिलावर के वकील मनोज पुरी के मुताबिक, रंधावा ने कथित तौर पर कहा, "अगर मोदी खत्म हो गए तो देश बच जाएगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा।"

इस बीच, इस मामले में महावीर नगर थाने के अंचल निरीक्षक की ओर से निगरानी याचिका अदालत में पेश की गई, जिसमें निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की अपील की गई है।

पुरी ने कहा, "ऐसा पहली बार हुआ है कि अंचल निरीक्षक रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय निगरानी याचिका पेश कर रहे हैं। मार्च में रंधावा के खिलाफ महावीर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद कोटा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एसपी चौधरी से 10 मई तक रिपोर्ट मांगी है।"

एसपी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि रंधावा ने जयपुर में भाषण दिया था, इसलिए कोटा में मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 15 मई को कहा कि रंधावा ने जयपुर में जो भाषण दिया, उसका असर कोटा के साथ-साथ पूरे देश पर पड़ा। तब कोर्ट ने एसपी व अंचल निरीक्षक को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

आईएएनएस
जयपुर


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