राजस्थान सरकार अवैध बालू खनन बंद करवाए : सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 19 Feb 2020 04:27:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह जानकार आश्चर्य जताया कि वर्षो पहले अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के बावजूद राजस्थान में यह काम धड़ल्ले से हो रहा है।


मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार, प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों और पुलिस को तत्काल मामले में कदम उठाने के निर्देश दिए।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राज्य सरकार से मामले पर कार्रवाई करने को लेकर चार हफ्तों के अंदर एक रपट दाखिल करने को कहा।

कोर्ट ने कहा, "अवैध बालू खनन पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है।"

कोर्ट ने यह आदेश राजस्थान में अवैध बालू खनन से जुड़ी कई याचिकाओं पर दिया। शीर्ष अदालत ने 2017 में प्रदेश में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए आदेश जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्थान के प्रत्येक जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए।

पीठ ने शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति(सीईसी) को अवैध बालू खनन के मुद्दे पर नजर रखने और मामले में एहतियाती उपाय बताते हुए रपट दाखिल करने को कहा।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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