26 मार्च को जयपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशाला

Last Updated 25 Mar 2017 03:15:40 PM IST

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को जयपुर में ‘बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और एसिड हमलों के पीडितों के लिए विधिक सेवा 2016’ पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित होगी.


फाइल फोटो

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एस के जैन ने शनिवार को जयपुर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कार्यशाला में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति नवीन सिंह और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के एस झावेरी, राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, राजस्थान के जिला न्यायाधीश मौजूद रहेंगे.
  
जैन के अनुसार दो सत्रों में आयोजित होने वाली कार्यशाला में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक, प्रदेश के 16 जिले जहां बाल विवाह अधिक होते हैं वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी भी भाग लेंगे. एक दिवसीय कार्यशाला में करीब तीन सौ प्रतिनिधि भाग लेंगे.

कार्यशाला आयोजन का उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना एवं एसिड हमलों के प्रभावितों को कानूनी मदद पहुंचाने के बारे में लोगों को जानकारी देना है.
 

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment