Jammu Kashmir : किश्तवाड़ में पूर्व BJP मंत्री की पैतृक संपत्ति जब्त

Last Updated 19 Jan 2024 09:29:41 AM IST

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भाजपा के एक पूर्व मंत्री की पैतृक संपत्ति जब्त की।


अधिकारियों ने कहा कि किश्तवाड़ जिले में एक इमारत के साथ भाजपा के पूर्व मंत्री बाली भगत की आठ कनाल और छह मरला की पैतृक संपत्ति को तहसीलदार किश्तवाड़ द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से रोशनी अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि म्‍यूटेशन संख्या 1997 और 2379 के तहत पंजीकृत भूमि रोशनी अधिनियम के तहत जब्‍त कर ली गई, जो बाली भगत सहित अन्‍य व्यक्तियों की थी।

अधिकारियों ने कहा कि संपत्ति खाली करने के लिए किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने कई नोटिस दिए। इसके बावजूद संबंधित व्यक्तियों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। नतीजतन, राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गुरुवार को संपत्ति जब्त कर ली।

रोशनी अधिनियम जम्मू-कश्मीर में राज्य की भूमि पर रहने वालों को मालिकाना अधिकार प्रदान करता है और यह अधिनियम 2001 में लागू किया गया था।

राज्य हाईकोर्ट और राज्य प्रशासन ने भी इसे कानूनी तौर पर वैध नहीं कहा था।

मूल रूप से, अधिनियम की परिकल्पना जम्मू-कश्मीर में बिजली परियोजनाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए की गई थी और 25,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के बजाय, अधिनियम के परिणामस्वरूप केवल प्राइम स्टेट लैंड के रहने वालों को मालिकाना हक प्रदान किया गया, जबकि ऐसी भूमि के भुगतान के रूप में केवल कुछ करोड़ रुपये एकत्र किए गए।

आईएएनएस
जम्मू


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment