Wipro ने बेंगलुरु की अदालत में पूर्व सीएफओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जतिन दलाल ने मध्यस्थता की मांग की

Last Updated 27 Dec 2023 03:16:06 PM IST

बेंगलुरु स्थित कॉर्पोरेट दिग्गज विप्रो ने अपने पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जतिन दलाल के खिलाफ बेंगलुरु सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। वहीं, वर्तमान में कॉग्निजेंट के सीएफओ दलाल ने भी मध्यस्थता का अनुरोध करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया है।


जतिन दलाल

हालाँकि, दलाल के खिलाफ कानूनी मुकदमे का आधार ज्ञात नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले को 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

वीजा औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दलाल के अमेरिका या ब्रिटेन जाने की संभावना है। मामले की पहली सुनवाई 28 नवंबर को हुई थी। दिसंबर के पहले सप्ताह में दलाल ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के प्रावधान के तहत एक आवेदन दायर किया था।

अधिनियम के तहत, अदालत अपने न्यायिक अधिकार के तहत पार्टियों को मध्यस्थता के लिए निर्देशित कर सकती है। दलाल ने विप्रो के साथ दो दशकों तक काम किया था और वर्तमान में, वह कॉग्निजेंट में सीईओ रवि कुमार को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें 2015 में सीएफओ के पद पर पदोन्नत किया गया और 2019 में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।

विप्रो ने हाल ही में अपने पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद हक के खिलाफ विप्रो के प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी, कॉग्निजेंट में शामिल होकर गैर-प्रतिस्पर्धा अनुबंधों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज की थी।

आईएएनएस
बेंगलुरु


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