Punjab News: बठिंडा हत्याकांड का शूटर काबू, पुलिस को 72 घंटे के अंदर मिली बड़ी सफलता

Last Updated 02 Nov 2023 12:28:05 PM IST

पंजाब पुलिस को बठिंडा हत्याकांड केस में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बठिंडा कुलचा दुकानदार हत्याकांड केस में 72 घंटे के अंदर बुधवार को बठिंडा के बलटाना में होटल ग्रैंड विस्टा से मुख्य शूटर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।


पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए है।

रोपड़ रेंज के इंस्पेक्टर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, जिन्होंने पुलिस अधिकारी संदीप गर्ग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने  बताया कि कि गोली मारने वाले शूटर की पहचान मनसा के भीखी निवासी लवजीत सिंह के रूप में की गई है, जबकि उसके दो सहयोगी  परमजीत सिंह और कमलजीत है। दोनों ही मनसा के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने शूटरों के कब्जे से .30 बोर की दो पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं।

आपको बता दें कि शनिवार को कुलचा दुकान के मालिक हरजिंदर सिंह उर्फ मेला की दो अज्ञात लोगों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह (कुलचा विक्रेता) अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। इस संबंध में पहले से ही थाना कोतवाली बठिंडा में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 184 दिनांक 28/10/23 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आईजीपी गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि बठिंडा हत्याकांड से जुड़े आरोपी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद, जो बलटाना के एक होटल में छिपे हुए थे, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने मोहाली और जिला एसएएस की पुलिस टीम के साथ मिलकर बलटाना के होटल ग्रैंड विस्टा में दोषियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान जब पुलिस टीम ने होटल को घेर लिया तो एक दोषी ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जिस कारण पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी पवन कुमार घायल हो गये।

भुल्लर ने आगे कहा कि पुलिस टीमों ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान दोषी लवजीत सिंह को भी दाहिने पैर में गोली लगी। उन्होंने बताया कि घायल डीएसपी पवन कुमार और आरोपी लवजीत दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसएसपी सन्दीप गर्ग ने बताया कि शुरूआती जांच से पता लगा है कि मुलजिम, जिन्होंने हरजिन्दर मेला के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी ली थी, अर्श डल्ला गिरोह के मैंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में की आगे जांच जारी है।

इस संबंधी एक नया मामला एफआईआर नं. 321 तारीख़ 01/ 11/ 2023 को आई पी सी की धारा 307, 353, 186 और 34 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना ज़ीरकपुर में केस दर्ज किया गया है।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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