बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन पत्रों में छेड़छाड़ की सीबीआई जांच का आदेश रद्द किया

Last Updated 26 Jun 2023 06:46:43 PM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक खंड विकास अधिकारी के खिलाफ आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दो उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।


kolkatta high court

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने 21 जून को दो उम्मीदवारों कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी की याचिकाओं के आधार पर हावड़ा जिले के उलुबेरिया के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। दोनों ने संबंधित अधिकारी पर उनके नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने 22 जून को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की खंडपीठ के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने 23 जून को मामले पर विस्तार से सुनवाई की लेकिन उस दिन आदेश सुरक्षित रख लिया।

खंडपीठ ने सोमवार को एकल न्यायाधीश पीठ के सीबीआई जांच के आदेश को खारिज कर दिया और इसकी बजाय राज्य पुलिस को आरोपी बीडीओ के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इससे पहले एकल पीठ ने निर्देश देते हुए कहा था कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी को मामले की जांच सौंपना बुद्धिमानी नहीं होगी और इसलिए, जांच का प्रभार सीबीआई को सौंपा जाता है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई को 7 जुलाई तक मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। मतदान 8 जुलाई को होने हैं।

आईएएनएस
कोलकाता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment