कांग्रेस को बड़ा झटका, 'मोदी' सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी दोषी करार, मिली जमानत
गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।
![]() कांग्रेस नेता राहुल गांधी |
गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके तहत अधिकतम सजा दो साल है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए जमानत दे दी।
गुजरात | सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। pic.twitter.com/NunER6ycfs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
राहुल गांधी ने वकील ने कहा कि वे जल्द ही सेशन कोर्ट जाएंगे।
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों है? के लिए केस दर्ज कराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की गई थी।
टिप्पणी की वीडियो सर्विलांस टीम और कोल्लार जिले के उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वीडियो देखने वाली टीम द्वारा वीडियोग्राफी की गई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल की टिप्पणी से मोदी समुदाय की बदनामी हुई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
गांधी ने कहा है कि जब उन्होंने उक्त बयान दिया, तो उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी।
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